भोपालमध्य प्रदेश

दतिया में चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद बाहरी लोगों को जिला छोड़ने के निर्देश

भोपाल 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2026 के तहत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला दण्डाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी  स्वप्निल वानखड़े ने आदेश जारी कर निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

आदेश के अनुसार चुनाव प्रचार में लगे प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा अन्य बाहरी व्यक्तियों को मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व, अर्थात 28 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक दतिया जिले की सीमा छोड़नी होगी। पुलिस अधीक्षक को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके तहत धर्मशालाओं, सामुदायिक भवनों, लॉज एवं होटल आदि की जांच कर बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन किया जाएगा। जिले की सीमाओं पर जांच चौकियां स्थापित कर आने-जाने वाले वाहनों की निगरानी की जाएगी तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं अवैध हथियारों की जांच भी की जाएगी। मतदान से 72 घंटे पूर्व अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 28 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली या पांच से अधिक लोगों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी। हालांकि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से प्रचार की अनुमति रहेगी।

इसके अतिरिक्त प्रचार समाप्ति के बाद 48 घंटे की अवधि में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर रोक रहेगी। साथ ही मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी का चुनाव कार्यालय संचालित नहीं किया जा सकेगा तथा भीड़ एकत्रित करने की अनुमति भी नहीं होगी। इन निर्देशों का उद्देश्य विधानसभा उप निर्वाचन-2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है।

मतदान के लिये बुधवार को शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से होगा सामग्री का वितरण

रिटर्निग ऑफीसर दतिया ने बताया कि दतिया विधानसभा उप निर्वाचन 2026 अंतर्गत 30 जुलाई को मतदान सम्पन्न कराने के लिए 29 जुलाई बुधवार को प्रातः 5 बजे से शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज दतिया से सामग्री का वितरण किया जायेगा। इसके लिए आदेश जारी कर विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

मतदान केन्द्र क्रमांक 1 से 35 तक की सामग्री जिसमें ईव्हीएम सेट, कॉमन सामग्री, स्पेशनल थैली का वितरण कक्ष क्रमांक 29 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 36 से 55 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 31 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 56 से 75 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 32 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 76 से 85 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 35 से, मतदन केन्द्र क्रमांक 86 से 95 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 36 से, मतदन केन्द्र क्रमांक 96 से 105 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 37 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 106 से 125 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 24 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 126 से 145 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 25 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 146 से 167 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 26 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 168 से 185 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 27 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 186 से 212 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 3 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 213 से 236 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 3 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 237 से 259 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 2 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 260 से 269 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 12 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 270 से 280 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 11 से, मतदान केन्द्र क्रमांक 281 से 291 तक की सामग्री का वितरण कक्ष क्रमांक 10 से किया जायेगा।

दो व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही

दतिया में होने वाले विधानसभा उप निर्वाचन 2026 को शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दतिया के प्रतिवेदन के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट  स्वप्निल वानखड़े द्वारा आज 02 व्यक्तियों पर जिला बदर की कार्यवाही की है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनावेदक आसू रावत पुत्र माद्यौ सिंह रावत निवासी ग्राम कोटरा थाना गोराघाट और भारत अहिरवार पुत्र कैलाश अहिरवार निवासी ग्राम उदगुवां थाना जिगना को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक को एक-एक माह तक कालावधि के लिए जिला दतिया एवं उससे लगे अन्य जिले शिवपुरी, ग्वालियर, भिण्ड़ जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने का निष्कासान आदेश जारी किया है। साथ ही आदेश किया कि उक्त प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने की सुनिश्चिता के लिये अनावेदक प्रत्येक माह निष्कासन अवधि में अपने निवास के स्पष्ट डाक पता की सूचना संबंधित थाना को डाक या अन्य माध्यम से भेजेगा। 

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